हर साल सरकार कुछ वस्तुओं और सेवाओं की जीएसटी दरें बदलती है। इससे हमारे दैनिक खर्च पर सीधा असर पड़ता है। अगर आप नहीं जानते कि कौन सी चीज़ पर कौन सी दर लगी है, तो बिल भरते समय या रिटर्न भरते समय दिक्कत हो सकती है। इस लेख में हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली GST स्लैब, उनके हालिया बदलाव और फाइलिंग के आसान टिप्स बताएँगे।
भारत में मुख्य रूप से 5%, 12%, 18% और 28% की दरें लागू होती हैं। 0% यानी एक्सेम्प्टेड चीज़ें भी हैं, जैसे कुछ बास्केटरी आइटम, स्वास्थ्य‑सेवा और शैक्षिक सामग्री। 5% अक्सर आवश्यक वस्तुओं पर रहती है – दाल, तेल, अंडा आदि। 12% का उपयोग कुछ प्रसंस्करणशील खाद्य पदार्थों और कुछ वाहनों पर किया जाता है। 18% सबसे आम स्लैब है, यह कई सेवाओं, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कुछ रेस्तरां बिलों पर लागू होती है। 28% सबसे ऊँची दर है, जो लक्ज़री कार, सिगरेट और एअर कंडीशनर जैसी चीज़ों पर लगती है।
2025 में कुछ नई दरें और छूटें आई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर 12% की दर लागू हुई, जबकि पहले ये 18% पर थे। इससे मोबाइल और लैपटॉप की कीमतों पर थोड़ा असर पड़ा है। साथ ही, वैकल्पिक ऊर्जा उपकरणों (जैसे सोलर पैनल) को 5% की दर मिली, जिससे हर घर में सस्ते दाम में सोलर इनस्टॉल करना आसान हो गया। दूसरी ओर, कुछ लक्ज़री वस्तुओं की दर में 2% की अतिरिक्त सर्ज़ी लगाई गई, इसलिए अगर आप महँगा बाईक या कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो रसीद पर ध्यान दें।
GST रिटर्न भरते समय सबसे बड़ी चूक इन बदलावों को न देख पाना है। आप अगर छोटे व्यापारियों में से हैं, तो हर महीने की 7 तारीख़ तक GSTR‑1 और GSTR‑3B फाइल करना आवश्यक है। एक आसान तरीका यह है कि आप अपने सभी इनवॉइस को एक स्प्रेडशीट में रखें और दरें चेक करने के लिए सरकार की आधिकारिक साइट पर मौजूद GST दर तालिका का उपयोग करें। इससे आप गलती से कम या ज्यादा टैक्स नहीं भरेंगे।
अंत में, अगर आप कर में बचत चाहते हैं तो कुछ वैध छूटों का फायदा उठाएँ। कुछ खास उद्योगों के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म लागू होता है, जिससे सप्लायर को टैक्स नहीं देना पड़ता और आप ही इसे अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट में ले सकते हैं। इसके अलावा, छोटे व्यवसायों के लिए टर्नओवर 40 लाख से कम होने पर GST रजिस्टर्ड न होने का विकल्प भी है। लेकिन ध्यान रखें, इस सीमा से ऊपर जाने पर तुरंत रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा।
GST दरें हर महीने बदल सकती हैं, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए न्यूज़ लेटर या सरकारी ऐप को फ़ॉलो करें। सही जानकारी और सही फ़ाइलिंग से आप न सिर्फ टैक्स बचा सकते हैं, बल्कि दंड से भी बच सकते हैं। धीरे‑धीरे अभ्यास करने पर यह काम आसान हो जाता है, बस थोड़ा समय और धीरज चाहिए।
GST काउंसिल ने 22 सितंबर 2025 से दोपहियों पर टैक्स में बड़ा बदलाव किया है। 350cc तक की मोटरसाइकिलों और स्कूटरों पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया, जबकि 350cc से ऊपर वाली बाइक्स पर GST 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया। इससे 98% वाहनों के सस्ते होने की उम्मीद है। TVS ने कीमतें घटाने की घोषणा की है। इलेक्ट्रिक दोपहिये 5% GST पर ही रहेंगे। (आगे पढ़ें)